छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर कड़ा कानून: 1 करोड़ तक जुर्माना, नकल पर 5 साल जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी (CGPSC) भर्ती घोटाले से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने जा रही है। विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में जल्द ही सरकार “छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक-2026” पेश करेगी।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस “गारंटी” को पूरा करने की दिशा में है, जिसमें उन्होंने परीक्षा सुधार का वादा किया था।

नकल करते पकड़े जाने पर पांच साल जेल, पांच लाख जुर्माना

नए कानून के तहत, भर्ती परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षार्थी को एक से पांच साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, यदि कोई गिरोह या व्यक्ति पेपर लीक या नकल कराने में शामिल पाया जाता है तो उसे कठोर कारावास के साथ एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *