गरियाबंद जिले के देवभोग को नगर पंचायत गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी

रायपुर। राज्य शासन ने गरियाबंद जिले के देवभोग को नगर पंचायत गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार देवभोग नगर पंचायत में ग्राम पंचायत देवभोग, ग्राम झाराबहाल और ग्राम सोनामुंदी को शामिल किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन तीनों गांवों की समन्वित जनसंख्या 5287 है।

ग्राम पंचायत देवभोग, ग्राम पंचायत डोहेल के आश्रित ग्राम झाराबहाल एवं ग्राम पंचायत मुंगझर के आश्रित ग्राम सोनामुंदी की सीमाएं ही नगर पंचायत देवभोग की सीमाएं होंगी। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रवासियों की ओर से लंबे समय से देवभोग को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग की जा रही थी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने जन आकांक्षाओं को देखते हुए विभाग को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए थे। देवभोग नगर पंचायत के गठन से क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है।

जानिए नगर पंचायत बनाए से क्या-क्या मिलेंगे सुविधा

नगरीय निकाय के लिए तय गाइड लाइन के मुताबिक बिजली पानी की 24 घंटे सुविधा मिलेगी। जल आवर्धन व नगर के लिए बिजली फीडर सेप्रेट बनेंगे, नगर में इसकी मॉनिटरिंग के लिए पृथक से कर्मी होंगे। नाली और सड़कों की नियमित सफाई, घर घर से कचरा एकत्रीकरण, स्ट्रीट लाइट, चौक चौराहा व तालाब का सौंदर्यीकरण पहले वर्ष से होना शुरू हो जाएगा। टाउन हाल, मैदान, गार्डन, बस स्टेंड जैसी सुविधा निर्वाचित प्रतिनिधि के क्षमता के आधार पर उपलब्ध हो सकेंगे। पार्षद निधि 2 लाख व अध्यक्ष निधि 20 लाख सालाना मिलेगा, जिससे नगर में हर साल विकास कार्य कराए जा सकेंगे।
नगर निकाय नियम के मुताबिक नगर सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए अनुज्ञा लेना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स, समेकित कर, यूजर चार्ज, व्यवसाय कर जैसे प्रति माह नियमित कर भी पटाना अनिवार्य होगा। कारोबारियों के लिए गुमास्ता बनाए जाएंगे। श्रम करने वालों को सप्ताह में एक दिन अवकाश अनिवार्य होगा।

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