बिल्डर और बेटे पर दर्ज हुई 420 की FIR

रायपुर. आजाद चौक पुलिस ने पुरन्दर प्रमोटर्स एवं डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पाम वलाजियो प्रोजेक्ट के बिल्डर पिता-पुत्र मुकेश अग्रवाल व सुरेश अग्रवाल एवं अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420, 34 के तहत केस दर्ज किया है. चौबे कॉलोनी निवासी प्रकाश की ओर से की गई शिकायत पर एफआईआर की गई है. मामला रिपोर्टकर्ता एवं उनके परिचित की जमीन को फर्जी विक्रय विलेख तैयार करके अपना बताते हुए आरोपियों द्वारा अपने प्रोजेक्ट के बदले नगर निगम में बंधक रख दिए जाने का है. रिपोर्ट के मुताबिक पुरन्दर प्रमोटर्स एवं डेवलपर्स के डायरेक्टर मुकेश अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल एवं अन्य द्वारा सड्डू स्थित प्रार्थी की 60 हजार वर्गफीट जमीन को अक्टूबर 2017 में जॉइंट वेंचर के माध्यम से डेवलप करने तथा बदले में मकान, फ्लैट, रकम बतौर प्रतिफल देने सहमति बनी थी. उक्त जमीन नगर निगम रायपुर में अंतरण किया जाना था. आठ जून 2018 को मुकेश अग्रवाल की कंपनी व रिपोर्टकर्ता के मध्य इकरारनामा हुआ. नवंबर 2017 से 26-09-2019 तक अलग-अलग किस्तों में 2 करोड़ 70 लाख 64,220 रुपए दिए गए. एफआईआर में जानकारी दी गई है कि 2021 तक उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया. जिस वजह से हम दोनों सहमत होकर प्राप्त रकम 11 मई 2021 को मुकेश अग्रवाल को वापस किया गया. दोनों के मध्य हुए इकरारनामा को मौखिक रूप से निरस्त किया गया. रिपोर्ट है कि रकम लौटा देने और समझौता निरस्त हो जाने के बाद भी पीड़ित की भूमि को आरोपियों ने नगर निगम रायपुर में पाम वलाजियो प्रोजेक्ट के एवज में ईडब्ल्यूएस में बंधक हेतु दे दिया गया. नगर निगम कार्यालय में उक्त भूमि को 16 सितंबर 2022 को विक्रय विलेख निष्पादित किया जाना बताया गया है. जिसमें आरोपियों ने पीड़ित की भूमि को अपना बताया है. जबकि आरोपियों के साथ उक्त भूमि को लेकर किसी प्रकार का विक्रय विलेख तैयार नहीं किया गया हैं. पुलिस द्वारा प्रकरण की विस्तृत विवेचना जारी है.

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