SIR के दौरान लापरवाही के चलते सहायक शिक्षक निलंबित

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच बलरामपुर जिले में SIR कार्य में लापरवाही बरतने पर एक सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने आदेश जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला फतेहपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक अशोक कुमार यादव को SIR के तहत गणना पत्रक के वितरण और संग्रहण की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 237, फतेहपुर में अविहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक अशोक यादव ने न तो SIR के कार्य में रुचि दिखाई और न ही अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया। वे बिना अनुमति अवकाश पर रहते हुए निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसकी शिकायत सक्षम अधिकारी द्वारा की गई।

मामले की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। शिक्षक को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *