यातायात नियमों पर सख्ती: ITMS कैमरे करेंगे ई-चालान, 90 दिन बाद कानूनी कार्रवाई

रायपुर. पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने रविवार को आईटीएमएस कंट्रोल रूम एंड कमांड सेंटर का कामकाज देखा. उन्होंने खराब कैमरों को शीघ्र सुधारने समेत कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा वसूली के आरोपों से बचने के लिए आईटीएमएस के कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से केवल ई चालान ही जारी किए जाएं. वाहन मालिक को मोबाइल और वाट्सएप के जरिये इसकी सूचना भी अनिवार्य रूप से भेजी जाए. ई-चालान की जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर परिवहन संबंधी सेवाएं बाधित की जाएंगी और 90 दिन बाद कोर्ट में मामले अनिवार्य रूप से पेश किए जाएं. कोर्ट में केस पेश करने से पहले वाहन मालिक को नोटिस भी भेजी जाए.

लाइसेंस नवीनीकरण के साथ बीमा समेत कई और काम रूकेंगे

डॉ. शुक्ला ने निर्देश दिए कि परिवहन विभाग से समन्वय बनाकर ई-चालान तैयार कराएं और वाहन एवं वाहन स्वामी का लायसेंस नवीनीकरण, परमिट, फिटनेस, नामांतरण एवं अन्य सेवाओं के साथ-साथ बीमा व प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के अद्यतन सिस्टम को भी रोका जाए. ई-चालान की राशि का भुगतान उपरांत ही सेवाएं प्रारंभ की जाए. पुलिस कमिश्नर से कहा कि इससे ई-चालान की जुर्माना राशि के भुगतान प्रतिशत में वृद्धि होगी. साथ ही वाहन स्वामी ई-चालान के अहमियत को समझेगा और ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा.

नशे व नो एंट्री उल्लंघन पर कोर्ट में पेश होगा चालान

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नशा कर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध मौके पर एल्कोमीटर से जांच कर तथा नो एंट्री का चालान तैयार कर न्यायालय भेजें. निरीक्षण के दौरान एसीपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह व सतीश ठाकुर, ट्रैफिक मुख्यालय प्रभारी टीकेलाल भोई सहित अन्य स्टाफ मौजूद थे.

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