धान खरीदी में बाधा न आए, इसके लिए सरकार ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर एस्मा लागू किया है। काम से इंकार करने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो सकती है

रायपुर। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की कोई अड़चन न आए, इसके लिए सरकार ने खरीदी में लगे कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA Act 1979 ) लागू कर दिया है. यह धान खरीदी की पूरी अवधि 15 नवंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा.

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, धान खरीदी में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन सभी को काम करना होगा. कोई भी कर्मचारी काम करने से मना नहीं करेगा. सरकार ने धान खरीदी को अतिआवश्यक काम माना है। लापरवाही बरतने एवं काम करने से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी. गिरफ्तारी भी हो सकती है.

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