
रायपुर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित है. हालांकि कई लोगों को अभी भी गणना प्रपत्र (Enumeration Form) नहीं मिला है, कुछ को 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिल रहा, जबकि कई लोग शहर से बाहर होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं. इन्हीं समस्याओं को लेकर मतदाताओं में चिंता बढ़ गई है कि आखिर 11 दिसंबर के बाद क्या विकल्प बचेंगे.

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, यदि आप 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म नहीं भर पाते, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है. आपके पास अगले 30 दिन यानी क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि के दौरान 15 जनवरी 2025 तक दावा या आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका रहेगा. खास बात यह है कि देरी होने पर आपको किसी तरह का फाइन नहीं देना होगा.
ऑनलाइन या ऑफलाइन- आज ही फॉर्म भरें
यदि बीएलओ से फॉर्म प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप इसे चुनाव आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in से ऑनलाइन भी भर सकते हैं. बीएलओ का संपर्क नंबर और सभी जरूरी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध है.
11 दिसंबर के बाद क्या होगा? जानें शेड्यूल
- 11 दिसंबर: गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि
- 16 दिसंबर: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
- 16 दिसंबर से 15 जनवरी: क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि (30 दिन)
- 7 फरवरी 2026: सभी दावों और आपत्तियों का निपटान
कुल मिलाकर, जो लोग 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म भरने से चूक जाएंगे, उन्हें भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का पूरा अवसर मिलेगा.
