केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित किया है. नेटवर्क पर युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलने जैसे कई आरोप है. शहजाद भट्टी नेटवर्क देश में अवैध हथियारों, ड्रग्स और विस्फोटकों की तस्करी समेत आतंकी वारदात करता है. इस नेटवर्क के खिलाफ अब तक 80 से ज्यादा FIR और 200 से अधिक गिरफ्तारियां दर्ज की जा चुकी हैं.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है.
शहजाद भट्टी नेटवर्क पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शाहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर SBN को UAPA की फर्स्ट शेड्यूल में शामिल किया है.
गृह मंत्रालय के मुताबिक, 12 अगस्त को 14 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चलाकर 253 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इस नेटवर्क पर सीमा पार हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप है. शहजाद भट्टी नेटवर्क पर भारत में ग्रेनेड, IED और पेट्रोल बम हमलों और टारगेट किलिंग से जुड़े होने का आरोप है.
इस नेटवर्क पर युवाओं और छोटे अपराधियों को भी आतंकवाद की ओर धकेलने का आरोप है. सरकार ने यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत की है.
गृह मंत्रालय का आरोप है कि नेटवर्क भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को निशाना बनाने वाली गतिविधियों में शामिल रहा है.
शहजाद भट्टी नेटवर्क की गतिविधियां सिर्फ एक तरह के अपराध तक सीमित नहीं बताई गई हैं. गृह मंत्रालय के अनुसार, नेटवर्क सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था.