०० आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया, पीड़िता को मुआवजा देने के आदेश
रायपुर| गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसका यौन शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी को स्पेशल एडीजे कोर्ट गौरेला ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मामला 29 अगस्त 2021 का है, जहां पेंड्रा थाना क्षेत्र के डूमरखेरवा गांव में रहने वाली एक 12 साल की स्कूली छात्रा को आरोपी साहिल कुल्हरिया ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। बच्ची अपने नाना-नानी के घर रहती थी। आरोपी की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए लड़की से हुई थी। दोनों सोशल मीडिया पर बातचीत करने लगे, फिर आरोपी ने नाबालिग को अपने प्यार का झांसा देकर अपने साथ बाइक पर पहले दुबटिया ले गया। फिर यहां से किराये की गाड़ी कर बिलासपुर भगा ले गया। वो नाबालिग को अपने मामा ओमप्रकाश पनरिया के घर ले गया और वहां उसके साथ रेप कर पीड़िता को उसके घर वापस भेज दिया। पीड़िता ने परिवारवालों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 198/21 कायम किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अब गुरुवार 17 नवंबर को इसमें फैसला आया है।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाइत ने मामा ओमप्रकाश पनरिया को धारा 366/368 के आरोपों से दोषमुक्त करने का आदेश जारी किया। वहीं नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी साहिल कुल्हरिया उर्फ शनि उर्फ लक्की (19 वर्ष) को धारा 363 के तहत 2 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।