निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को मिली उच्च न्यायालय से जमानत, आय से अधिक संपत्ति के मामले में थे जेल में बंद 

००  तीन माह से ज्यादा समय से जमानत याचिका लंबित होने का दिया गया हवाला

रायपुर| आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार आईपीएस और सस्पेंड एडीजी जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट चले थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया था। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद करीब 120 दिन से जेल में बंद है।

 

गुरुवार दोपहर उनकी जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने उनके खिलाफ ऍफ़आईआर दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस को नियम विरुद्ध तरीके से केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रावधान के अनुसार किसी भी आईपीएस अफसर के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन, उनके मामले में ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने कोर्ट से कहा कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्हें 120 दिन से जेल में बंद रखा गया है। जबकि, चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत किसी भी आरोपी का मौलिक अधिकार माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके केस की जल्दी सुनवाई करने का आदेश दिया है। लेकिन, तीन माह से ज्यादा समय से जमानत याचिका लंबित है। उनकी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस दीपक तिवारी ने जीपी सिंह को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है।

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